UP Outsourcing New Rules: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अलग-अलग माध्यमिक शिक्षा विद्यालय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में चतुर श्रेणी कर्मचारी के पद पर भर्ती के लिए आउटसोर्स के आधार पर चयन के नियम को लेकर कई बदलाव किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में आउटसोर्स के आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर भर्ती के लिए योग्यता और भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है।
उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अभ्यर्थियों का चयन सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर अलग-अलग कंपनियों के द्वारा किया जा रहा था, हालांकि अब एजेंसियों के द्वारा इस भर्ती को ना कर डायरेक्ट निगम के द्वारा की जाएगी।
UP Outsourcing New Rules: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बदले गए ये नियम
माध्यमिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अभ्यर्थियों के चयन के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा उमेश चंद्र ने आउटसोर्सिंग के जरिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती के लिए शासनादेश जारी किया है, जिसमें ये बदलाव शामिल हैं।
- पहला सबसे बड़ा बदलाव माध्यमिक शिक्षा विभाग आउटसोर्स के आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर हुआ है जिसमें अब अब शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास से बदल कर 10वीं पास कर दी गई है।
- दूसरा सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती एजेंसियों के द्वारा ना कर सीधे निगम के द्वारा किया जाएगा, यह पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास है।
- तीसरा सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब कर्मचारियों को केवल उनके ही जिले में नियुक्त किया जाएगा। किसी दूसरे जिले के अभ्यर्थी किसी दूसरे जिले के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
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